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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
- प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना 2020
- सभी किसानों को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना 2020 -21 के लिए आप सभी किसानों से अनुरोध है कि इस योजना का लाभ उठाएं आप इस फार्म को किस प्रकार से भर सकते हैं किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए पूरी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ें
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
योजना के उद्देश्य
प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता देना.
किसानों की खेती में रुचि बनाये रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना.
किसानों को कृषि में इन्नोवेशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना.
कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना.
कहां से लें PMFBY का फॉर्म?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए ऑफलाइन (बैंक जाकर) और दूसरा ऑनलाइन, दोनों तरीके से फॉर्म लिए जा सकते हैं.
PMFBY के लिए किन दस्तावेजों की है
जरूरत?
जरूरत?
- किसान की एक फोटो
- किसान का आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)
- किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)
- अगर खेत आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर / खाता नंबर का पेपर साथ में रखें.
- खेत में फसल की बुवाई हुई है, इसका सबूत पेश करना होगा.
- इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा ले सकते हैं.
- अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल की बुवाई की गयी है, तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी जरूर ले जायें.
- इसमें खेत का खाता/ खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए.
- फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पाने के लिए एक रद्द चेक लगाना जरूरी है.
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