लेबर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा और एंप्लॉयमेंट | Labour Department Haryana | labour department Haryana registration

लेबर डिपार्टमेंट क्या है
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट कैसे कार्य करता है
हरियाणा सरकार का एक सराहनीय कार्य है कि उन्होंने बेरोजगारों की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए लेबर डिपार्टमेंट की नियुक्ति की है यह डिपार्टमेंट बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए कार्य करता है सामान्य रूप से यह है प्राइवेट कंपनियों को युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अन्य भर्तियों का आयोजन करता है
यह जॉब फेयर या जो मेले लग जाता है जहां से युवाओं को बेरोजगारी युवाओं को रोजगार प्राप्त होता है साथ ही साथ लेबर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा बेरोजगारों के हकों की रक्षा करता है रोजगार प्रदान लोगों की भी रक्षा करता है अगर लेबर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या कोई कंपनी मारपीट छेड़छाड़ इत्यादि करती है तू आप लेबर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा में जाकर की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं यह डिपार्टमेंट आपकी समस्या सुनता है और उसका समाधान करने में आपकी सहायता करता है
लेबर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा कैसे करें पंजीकरण
अगर आप लेबर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा में पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो आपको लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा रोड gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा यहां पर आपको राइट साइड में पंजीकरण का एक बॉक्स दिखाई देगा वहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे लॉगिन और पंजीकरण अगर आपने पहले से पंजीकृत हैं
तो आप लोग इन कर पाएंगे परंतु अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो आप पंजीकरण पर क्लिक करेंगे यहां पर आपकी बेसिक इनफार्मेशन मांगी जाएगी जो आपको सही-सही बनी होगी जैसे व्यक्ति का मोबाइल नंबर व्यक्ति का नाम व्यक्ति की जन्म तिथि व्यक्ति का स्थाई निवास आधार नंबर क्वालिफिकेशन और महत्वपूर्ण डिटेल्स जो आप हर घर की पंजीकृत कर पाएंगे इसके बाद आपको लोग इन ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर आप लोग इन करके अपने फार्म को समेट कर देंगे यह फॉर्म आपका लेबर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा में चला जाएगा जहां पर आपको वेट किया जाएगा और आपकी आवेदन को स्वीकार कर लिया जाए अब आप जान चुके होंगे कि किस प्रकार आप लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा में पंजीकरण करवा सकते हैं कि निशुल्क रखी गई है
सूक्ष्म विवरण
यह अंष पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के औद्योगिक एवं वाणिजयिक संस्थानों में कार्यरत सभी श्रमिकों को आॅनलाईन सेवाएं प्रदान करने हेतू जानकारी के लिए है तथा इससे श्रमिकों को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलायी गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतू मार्गदर्षन मिलता है।
मूल हिदायतें तथा रूपरेखा
आॅनलाईन सेवाओं का प्रयोग करने हेतू कृपया इन मूल चरणों का अनुसरण करें (जहाँ कहा गया है):
- आई डी लाॅग इन तथा पासवर्ड का सृजन: हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के वैब पोर्टल www.hrylabour.gov.in पर नेमत ;कर्मचारी/श्रमिक) को अपनी आधार संख्या इन्द्राज करनी होगी तथा वन टाईम पासवर्ड का विवरण नेमत को उसका लाॅग इन सृजन करने हेतू नेमत के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर भेजा जायेगा (कृपया अपना यूजर नेम तथा ई-मेल आई डी याद रखें)
- आवष्यक जानकारी का इन्द्राज करें (जैसा वांछित है): पंजीकरण के दौरान यूजर को अपना प्रोफाईल सृजन करना होगा जो उनकी जानकारी का मूल फार्म है। इस फार्म में कर्मचारी/श्रमिक की तथा उसके परिवार की सभी मूल जानकारी का समावेष है और वांछित कागजात जैसा कि वेतन पर्ची इत्यादि अपलोडिड हैं।
- दस्तावेज प्रस्तुत करना (जैसा वांछित है): यह सुनिष्चित करें कि दस्तावेज निर्धारित प्रोफार्मे तथा साईज अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं।
- आवेदन की प्रोसैस हेतू प्रस्तुती।
- आवेदन देखना: यूजर अपने आवेदन के स्टेटस की जानकारी आॅन लाईन प्राप्त कर सकता तथा संबंधित अपडेटस उसके पंजीकृत मोबाईल नंबर/ई-मेल आई डी पर भेजी जायेगी ।
उपयोग के लिए कदम:
- संस्थान (उद्योग/दुकान) का पंजीकरण www.hrylabour.gov.in वैबसाईट के पोर्टल पर होना चाहिए।
- प्रबन्धक द्वारा कर्मचारियों की आधार संख्या/मोबाईल नंबर डाटाबेस में उपलब्ध करवाया जाना आवष्यक है तथा कर्मचारियों के अंषदान की अदायगी उस द्वारा की जानी आवष्यक है।
- जब यूजर वैबसाईट www.hrylabour.gov.in पर जायेगा तो उसे अपनी आधार संख्या का इन्द्राज करना होगा तदोपरांत पंजीकृत मोबाईल नंबर पर वन टाईम पासवर्ड का सृजन अपने आप हो जायेगा तथा वन टाईम पासवर्ड का प्रयोग करके श्रमिक आवेदन पत्र में दाखिल हो सकता है।
- यदि यूजर पहले से वैबसाईट पोर्टल पर पंजीकृत है तो वह यूजन नेम व ईमेल आई डी का प्रयोग करके ‘‘लाॅग इन‘‘ कर सकता है।
- यूजर को अपने परिवार की जानकारी भरनी होगी तथा नोमीनी का भी वर्णन करना होगा। परिवार के सदस्यों की आधार संख्या भरनी आवष्यक है।
- पंजीकृत यूजर अपने पिछले कार्य अनुभव का विवरण देख सकता है।
- यूजर कल्याणकारी योजनाओं के लिए आॅनलाईन आवेदन दे सकता है।
- हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की वैरीफिकेषन के उपरांत वह उन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता है जिनके लिए वह योग्य है।
- यूजर अपना अंषदान/अवितरित राषि का विवरण देख सकता है।
- त्मंस जपउम में श्रमिक अपना आवेदन देख सकता है। यदि कोई आपत्ति है तो वह उसके संबंध में आवष्यक कागजात प्रस्तुत कर सकता है।
मैनें आॅन लाईन सेवाओं के लिए उपरोक्त दिषा-निर्देष पूर्णतय पढ कर समझ लिए हैं।
लेबर कार्ड क्या है
जिस प्रकार लेबर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करता है उसी प्रकार लेबर कार्ड भी जारी करता है इस कार्ड के जरिए आप हरियाणा और हरियाणा के अन्य किसी भी जिले राज्य में रोजगार प्राप्ति कर सकते हैं लेबर कार्ड के माध्यम से आपको अन्य जगह आवेदन करने दे दी और छूट दी जाएगी इसी के साथ-साथ हरियाणा में सभी प्रकार की नौकरियों के लिए आवेदन निशुल्क रखे जाएंगे यह सुविधा केवल जिनके पास लेबर लेबर कार्ड है उन्हीं को दी जाएगी लेबर कार्ड लेने के लिए ज्यादा योग्यता अन्य कोई भी आवश्यकता नहीं है
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